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मथुरा। मथुरा के थाना बलदेव क्षेत्र में करीब छह माह पहले हुए छह साल की एक मासूम की रेप के बाद हत्या करने के मामले में गुरूवार को एडीजे-9 विवेकानंद शरण त्रपाठी ने आरोपी कलूटा को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है।
फांसी की सजा पाने वाला श्यामजीत उर्फ कलूटा मृतक मासूम बच्ची के पिता का दोस्त था और उसका आए दिन घर आना जाना लगा रहता था। 25 अगस्त 2016 को बल्देव क्षेत्र के गाव सराय कालवन में एक 6 साल की मासूम का शव एक घर में पड़ा मिला। गांव सराय कालवन के रहने वाले मासूम के पिता की ड्राइवरी करने वाले श्यामजीत उर्फ कलूटा से दोस्ती थी। श्यामजीत जब भी गांव आता तो वह मासूम के पिता के साथ ही रहता था। 25 अगस्त 2016 की रात भी वह गांव आया और बच्ची के पिता के साथ शराब पी। शराब पीने के बाद श्यामजीत और मृतिका के पिता के बीच झगड़ा हुआ। इसके बाद झगड़ा शांत करने के लिए मृतिका की मां अपने पति को लेकर बाहर निकल गयी। इस घटना के कुछ देर बाद जब मृतिका की मां वापस आई तो उसे वहां उसकी 6 साल की बेटी नहीं मिली जबकि कलूटा उसकी चारपाई पर लेटा था।
इसके बाद मासूम की तलाश की तो वह घर से ही कुछ दूर एक घर में मृतक मिली। जिसके बाद मृतिका के पिता ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के गांव पहुंचने से पहले ही कलूटा फरार हो गया। पुलिस ने कुछ दिन बाद कलूटा को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने बच्ची से रेप और कत्ल की बात को कबूल कर लिया। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। कोर्ट ने छह महीने के भीतर ही कलूटा को फांसी की सजा सुना दी। फैसले की जानकारी शासकीय अधिवक्ता रवीन्द्र सिंह ने दी।
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