• Aapki Saheli
  • Astro Sathi
  • Business Khaskhabar
  • ifairer
  • iautoindia
1 of 1

29 लाख रुपए हाऊस टैक्स के रूप में बकाया

29 lakh as house tax arrears - Una News in Hindi

ऊना। नगर परिषद ऊना की बैठक जिला मुख्यालय पर संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता नप अध्यक्ष अमरजोत सिंह बेदी ने की। इस मौका पर ईओ के रूप में एटीपी रसिक सहित अन्य कई सदस्य मौजूद थे। नप अध्यक्ष ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि करीब 29 लाख रुपए हाऊस टैक्स के रूप में बकाया है। उन्होंने कहा कि यदि इसे जमा नहीं करवाया गया तो लोगों के घरों के बिजली व पानी के कनैक्शन काट दिए जाएंगे। नगर परिषद संपत्ति को अटैच भी कर सकती है। बकाया हाऊस टैक्स के लिए नप ने 31 मार्च से पहले अपने बकाया गृहकर का भुगतान करने की समयसीमा तय कर दी है।
टैंडर लेने के बावजूद काफी समय के बाद भी कार्य शुरू न करने वाले कांट्रैक्टर्ज के टैंडर रद्द किए जाएंगे और उनकी सिक्योरिटी जब्त कर ली जाएगी। नगर परिषद क्षेत्र में कूड़ा कचरा के लिए स्थापित किए गए डम्प हटा दिए जाएंगे। इसकी वजह प्रत्येक घर से अनिवार्य रूप से कचरा उठाया जाएगा। जगह-जगह कचरा फैंकने वालों पर कार्रवाई की गाज गिरेगी और 5 हजार रुपए तक का जुर्माना इसके लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर परिषद का आफिस भी अब पार्किंग स्थल में बदला जाएगा। यह आफिस पूरी तरह से सोलर लाइट्स से जगमगाएगा। शहर के प्रत्येक वार्ड में सदस्य स्ट्रीट लाइट का जायजा लेकर उसका सर्वे करेंगे और प्रस्तावित लागत का खाका अधिकारियों के साथ तैयार करेंगे।
नप ने अपनी बैठक में टीसीपी एक्ट-2014 की अधिसूचना की अनुपालना करने को भी स्वीकृत प्रदान कर दी है। इसके लिए अब टीसीपी पर निर्भरता खत्म कर दी जाएगी। टाऊन हाल का किराया सामान्य लोगों के लिए 6100 रुपए तो बीपीएल परिवारों से 1100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भी वसूलने का निर्णय लिया गया है। नगर परिषद पुरानी स्क्रैप और कंडम हो चुकी गाडिय़ों की ऑक्शन करेगी। इससे होने वाली आय से ऐसी ट्रैक्टर-ट्राली खरीदी जाएगी जिससे कचरे का उठाया जा सके। ईपीएफ के संबंध में भी बैठक में फैसला लिया गया है और इसकी फाइल को संबंधित विभाग के पास भेजा जाएगा। बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं।

[@ अब नोट जमा कराए तो पूछेंगे,कहां थे अब तक]

यह भी पढ़े

Web Title-29 lakh as house tax arrears
खास खबर Hindi News के अपडेट पाने के लिए फेसबुक पर लाइक और ट्विटर पर फॉलो करे!
(News in Hindi खास खबर पर)
Tags: house, tax, arrears, una news, himachal news, , hindi news, news in hindi, breaking news in hindi, una news, una news in hindi, real time una city news, real time news, una news khas khabar, una news in hindi
Khaskhabar.com Facebook Page:
स्थानीय ख़बरें

हिमाचल प्रदेश से

प्रमुख खबरे

आपका राज्य

Traffic

जीवन मंत्र

Daily Horoscope

Copyright © 2024 Khaskhabar.com Group, All Rights Reserved