मंत्रालय ने कहा,अगर इस बात का खुलासा हो जाता है कि खाते में डाली गई रकम
खाताधारक के नहीं, बल्कि किसी और के हैं, तो इसमें दो राय नहीं कि कर चोरी
की यह गतिविधि आयकर तथा दंड के अधीन विषय है। इस उद्देश्य के लिए अपने
खातों का गलत इस्तेमाल करने की मंजूरी देने वाले लोगों को आयकर अधिनियम के
तहत दंडित किया जाएगा।
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