मोहाली।
पांच साल बाद एनआरआई सभा मोहाली के अध्यक्ष अमरजीत सिंह विर्क रेप केस से
बरी हो गए। सोमवार को इस बारे में जिला एवं सेशन जज अर्चना पुरी ने उनको बरी करने के आदेश दिए।
थाना फेज 1 पुलिस ने 13
जुलाई 2011 को यह केस पटियाला निवासी शादीशुदा कबड्डी खिलाड़ी के बयान पर
दर्ज किया था। पुलिस ने उनको 29 जनवरी 2012 को गिरफ्तार किया था। तब विर्क
ने कहा था कि उन पर यह झूठा केस उनके भाई नवाब सिंह ने 15 करोड़ रुपए के
प्रापर्टी विवाद के चलते दर्ज कराया है। यह तथ्य विर्क ने साबित भी कर
दिया था क्योेंकि केस दर्ज होने वाले दिन नवाब और शिकायत कर्ता महिला की
मोबाइल लोकेशन एक ही जगह की थी। महिला का कहना था कि विर्क ने उसे विदेश भेजने के लिए डेढ़ लाख रुपए भी लिए थे। इसे वह साबित ना कर पाई कि वह रुपए
कहां से लाई थी। उक्त महिला और उसके पति को नवाब ने अपनी कंपनी
में नौकरी भी दी थी।
यही नहीं जिस फैक्टरी प्लॉट का विर्क और नवाब का
विवाद था वह प्लॉट नवाब ने विरसा सिंह को 90 लाख रुपए में बेच दिया था,मगर
इसका कब्जा विर्क के पास था। विर्क ने उनका डीएनए टैस्ट कराने की रजामंदी
भी खुद जताई थी। इस केस पर बनी एसआईटी प्रमुख आईजी गुरप्रीत दियो ने भी
यह बात स्वीकार की थी शिकायत कर्ता, उसके पति और नवाब सिंह की केस दर्ज होने
से पहले और बाद में कई बार बात होती रही थी। शिकायत कर्ता महिला का फोन
पहले नवाब सिंह के पास था यह बात भी विर्क के बचाव पक्ष ने आईएमईआई नंबर
के जरिए प्रमाणित कर दी थी।
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