नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को अपने आदेश में कहा कि बॉलीवुड फिल्म प्यार का दिन- लव डे को यू/ए प्रमाणपत्र के साथ रिलीज किया जाए। उच्च न्यायालय ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के आदेश को निरस्त कर यह फैसला सुनाया।
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