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सिर्फ 2 मिनट में समझें लोक अदालत से ट्रैफिक चालान माफ कराने का पूरा तरीका

Lok Adalat: Complete Process to Waive Traffic Challans in Just 2 Minutes – From Registration to Hearing - Automobile News in Hindi

अगर आपके वाहन पर ट्रैफिक चालान पेंडिंग है और आप लंबे समय से इसे निपटाने की सोच रहे हैं, तो लोक अदालत आपके लिए एक बेहतरीन मौका लेकर आती है। यह एक वैकल्पिक न्याय प्रणाली है, जो मामूली मामलों को बिना लंबी कानूनी प्रक्रिया के जल्द निपटाने के उद्देश्य से चलाई जाती है। खास बात यह है कि लोक अदालत में ट्रैफिक नियमों के हल्के उल्लंघन पर लगे चालानों में भारी छूट दी जाती है और कई बार तो पूरा जुर्माना भी माफ हो जाता है। ऐसे में यह उन लोगों के लिए राहत का जरिया बनती है जिनके चालान महीनों से बकाया हैं और वे बिना कोर्ट के चक्कर लगाए मामला सुलझाना चाहते हैं। लोक अदालत का मकसद छोटे मोटे विवादों को अदालतों पर बोझ बढ़ाए बिना निपटाना है। ट्रैफिक चालान जैसे मामूली मामलों में यह प्रणाली तेजी से न्याय देती है और आम नागरिकों को राहत पहुंचाती है। इसमें आम तौर पर उन मामलों को शामिल किया जाता है जिनमें कोई गंभीर अपराध नहीं हुआ हो। उदाहरण के तौर पर बिना हेलमेट या सीट बेल्ट वाहन चलाना, रेड लाइट तोड़ना, ओवरस्पीडिंग, गलत पार्किंग या प्रदूषण प्रमाणपत्र का न होना जैसी सामान्य गलतियों पर आधारित चालानों को लोक अदालत में शामिल किया जाता है। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्ति को अपने चालान पर जुर्माने की राशि में 50% या उससे ज्यादा की छूट मिल सकती है। हालांकि, यह राहत हर मामले में नहीं मिलती। यदि मामला गंभीर ट्रैफिक अपराध से जुड़ा है, जैसे शराब पीकर गाड़ी चलाना, हिट एंड रन केस, नाबालिग द्वारा ड्राइविंग या किसी दुर्घटना में जान का खतरा उत्पन्न होना, तो ऐसे मामलों को लोक अदालत में नहीं सुना जाता। यानी, लोक अदालत केवल गैर-अपराधात्मक और प्रशासनिक किस्म के मामलों को ही लेती है।
लोक अदालत में अपना चालान कैसे दर्ज कराएं?
इसके लिए सबसे पहले आपको संबंधित राज्य की ट्रैफिक पुलिस या राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर जाना होगा। उदाहरण के लिए, दिल्ली में चालान के मामलों को लोक अदालत के ज़रिए निपटाने के लिए "Delhi State Legal Services Authority" की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है। वहां दिए गए टोकन रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरकर, अपना नाम, मोबाइल नंबर, वाहन नंबर और चालान की जानकारी दर्ज करनी होती है। फॉर्म जमा करने के बाद आपको एक टोकन नंबर और अपॉइंटमेंट डिटेल्स ईमेल या एसएमएस के माध्यम से भेज दी जाती हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होती है और बेहद आसान है।
उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान जैसे राज्यों में भी यह सुविधा उपलब्ध है, लेकिन पंजीकरण संबंधित राज्य की कानूनी सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर किया जाता है। इसके लिए आपको स्थानीय वेबसाइट की जानकारी लेनी होती है और वहां दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करना होता है।
जब आपका अपॉइंटमेंट कन्फर्म हो जाए, तो सुनवाई वाले दिन कुछ जरूरी बातें ध्यान में रखना ज़रूरी है। सबसे पहले अपॉइंटमेंट पत्र की एक प्रिंटेड कॉपी साथ लेकर जाएं। इसके अलावा वाहन से जुड़े दस्तावेज़, जैसे रजिस्ट्रेशन पेपर, ड्राइविंग लाइसेंस और चालान की कॉपी भी साथ रखें। अदालत परिसर में समय से पहले पहुंचना बेहतर रहेगा क्योंकि कई बार सुनवाई जल्दी शुरू हो जाती है। कुछ स्थानों पर वॉक-इन की सुविधा भी उपलब्ध होती है, लेकिन इसकी पुष्टि पहले से करना ज़रूरी है।
अब बात करते हैं कि लोक अदालतें लगती कहां हैं। देश के विभिन्न राज्यों में ये अदालतें समय-समय पर जिला कोर्ट, उप-न्यायालय, हाई कोर्ट परिसर, कंज्यूमर फोरम और ट्रिब्यूनल में आयोजित की जाती हैं। दिल्ली में आमतौर पर द्वारका, साकेत, तीस हजारी, पटियाला हाउस, रोहिणी, कारकड़ूमा और राउज एवेन्यू कोर्ट में लोक अदालतों का आयोजन होता है। इन स्थानों पर राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के अधीन ट्रैफिक चालानों सहित अन्य नागरिक मामलों की सुनवाई होती है।
लोक अदालत से केस निपटाने के कई फायदे हैं। सबसे बड़ी राहत यह है कि आपको कोर्ट फीस नहीं देनी पड़ती और मामूली मामलों में जुर्माना या तो पूरी तरह माफ हो जाता है या काफी कम हो जाता है। लंबित चालानों से छुटकारा मिल जाता है और वाहन मालिक कानूनी उलझनों से बाहर आ जाते हैं। साथ ही कोर्ट का बोझ भी कम होता है और समय की भी बचत होती है।
इसलिए, यदि आपका भी कोई ट्रैफिक चालान लम्बे समय से पेंडिंग है, तो अगली बार जब लोक अदालत का आयोजन हो, आप इसमें जरूर हिस्सा लें। इससे न केवल आपके पैसे बचेंगे, बल्कि आपका समय और मानसिक शांति भी सुरक्षित रहेगी। यह एक ऐसा उपाय है जिसे हर वाहन मालिक को अपनाना चाहिए।

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Web Title-Lok Adalat: Complete Process to Waive Traffic Challans in Just 2 Minutes – From Registration to Hearing
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