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मंदिर में दान किया और जेल की सजा से मिल गई मुक्ति!

अहमदाबाद। अगर दान करने की शर्त पर जेल की सजा से मुक्ति मिल जाए तो। ऐसा वाक्या गुजरात में हुआ है। गुजरात में हाईकोर्ट ने एक व्यवसायी को मंदिरों में दान करने की शर्त पर जेल की सजा से छूट दे दी है। मामला वलसाड के बिजनेसमैन मनुभाई अंबालिया से जुडा है। मनुभाई को कोर्ट ने झूठे सबूत पेश करने पर तीन माह की जेल और 500 रूपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। दरअसल एक महिला की रहस्यमयी मौत केे मामले में मनुभाई ने उस महिला के परिवार व सास ससुर के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए का मामला दर्ज कराई थी। इस मामले की सुनवाई 1993 में वलसाड सेशन कोर्ट में शुरू हुई। वर्ष 2001 में कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची कि मनुभाई ने उस परिवार के खिलाफ झूठे सबूत पेश किये थे। बाद में मनुभाई ने भी इस बात को कबूल किया। इस पर सेशन कोर्ट ने मनुभाई को सजा सुना दी। मनुभाई ने सेशन कोर्ट से मिली सजा को हाई कोर्ट में चुनौती दी।

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Web Title-Donate to temple, escape jail term
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