इन विधेयकों को मंगलवार को आनन-फानन में सीनेट में पेश किया गया था। महज 20 मिनट में इस पर चर्चा कर इसे सदन की रक्षा मामलों की स्थायी समिति के पास भेज दिया गया जहां भी इसे तुरंत मंजूरी मिल गई। बुधवार को रक्षा मंत्री परवेज खटक ने सीनेट में इन विधेयकों को पेश किया। सीनेट चेयरमैन सादिक संजरानी ने संशोधनों के प्रत्येक हिस्से को पढ़ा और फिर सदन ने इन्हें ध्वनिमत से पारित कर दिया।
नया कानून प्रधानमंत्री को सैन्य प्रमुख के सेवा विस्तार और इससे जुड़े अन्य फैसले लेने का अधिकार देगा। प्रधानमंत्री के फैसले को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। सैन्य प्रमुख की आयु अधिकतम 60 वर्ष होगी लेकिन उन्हें 4 साल का सेवा विस्तार दिया जा सकेगा जिसके बाद सैन्य प्रमुख 64 वर्ष तक सेवा दे सकेंगे।
(आईएएनएस)
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