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पेशावर में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिशों की खबरों के बीच धारा 144 लागू

Section 144 imposed in Peshawar amid reports of attempts to disturb law and order - World News in Hindi

पेशावर। पाकिस्तान में पेशावर के उपायुक्त ने कानून व्यवस्था बिगाड़ने के प्रयासों की विश्वसनीय रिपोर्ट के बाद शांति भंग को रोकने के लिए तीन मई तक तीन दिनों के लिए शहर में धारा 144 लागू कर दी है। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 जिला प्रशासन को जनहित में आदेश जारी करने का अधिकार देती है, जो निश्चित अवधि के लिए किसी गतिविधि पर प्रतिबंध लगा सकता है।

30 अप्रैल की अधिसूचना में, पेशावर के उपायुक्त शाह फहद ने कहा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने विश्वसनीय जानकारी दी थी कि गैर-राज्य तत्व और शरारती तत्व जिले में कानून व्यवस्था और शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने की योजना बना रहे हैं।

उन्होंने कहा, और माहौल बिगड़ने से रोकने के लिए व्यापक जनहित में उपाय करने अनिवार्य हैं। डिप्टी कमिश्नर ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि शरारती तत्वों द्वारा आतंकवादी/उग्रवादी गतिविधि के माध्यम से किसी भी गैरकानूनी सभाओं का फायदा उठाने की कोशिश करने और दुर्घटना का कारण बनने की आशंका थी।

उन्होंने कहा- जो कोई भी आदेश का उल्लंघन करता पाया गया, उसके खिलाफ पीपीसी की धारा 188 के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। धारा 144 प्रतिबंध पुलिस द्वारा लागू किया जाता है जो प्रतिबंध के उल्लंघन के लिए पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 188 के तहत मामले दर्ज करता है। धारा 188 में अधिकतम छह महीने की जेल या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, पीटीआई ने शहर में मजदूर दिवस रैली की घोषणा की है, जिसका नेतृत्व पूर्व मंत्री परवेज खट्टक करेंगे।

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Web Title-Section 144 imposed in Peshawar amid reports of attempts to disturb law and order
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