लाहौर। मुंबई हमले (Mumbai Terror Attack) के मास्टरमाइंड और जेयूडी प्रमुख हाफिज सईद (Hafiz Saeed) और उसके तीन सहयोगियों को पाकिस्तान (Pakistan) में आतंक रोधी एक अदालत ने, अपने मदरसे के लिए जमीन के अवैध इस्तेमाल से जुड़े मामले में तीन अगस्त तक अग्रिम जमानत दे दी। आतंकी संगठन जमात उद दावा के मुखिया हाफिज के अलावा तीन अन्य लोगों पर मदरसा के लिए दी गई जमीन पर आतंकी शिविरों को चलाने का आरोप है। कोर्ट ने हाफिज के अलावा हाफिज मसूद, आमेर हमजा और मलिक जफर को 31 अगस्त तक 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
हाफिज पर चल रहे हैं और भी मामले...
सुनवाई के दौरान हाफिज के वकील ने कोर्ट से जिरह करते हुए कहा कि जमात उद दावा किसी भी जमीन का उपयोग अवैध तरीके से नहीं कर रहा है इसलिए हाफिज की जमानत को स्वीकार किया जाए। हालांकि लाहौर हाइकोर्ट ने पंजाब सरकार और आतंक निरोधी संस्था को इस मामले में एक नोटिस जारी किया है। हाफिज के खिलाफ और भी मामले चल रहे हैं। पंजाब पुलिस के आतंकवाद निरोधक विभाग (सीटीडी) ने गत तीन जुलाई को सईद सहित उसके 13 नेताओं के खिलाफ पंजाब प्रांत के विभिन्न शहरों में टेरर फंडिंग के आरोप में 23 एफआईआर दर्ज की थी।
कौन है हाफिज सईद...
हाफिज सईद आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक है और फिलहाल जमात -उद -दावा के नाम से एक संगठन चला रहा है जो आतंकवाद के प्रति युवाओं को आकर्षित करने का काम करता है। मुंबई पर जब 26/11 का आतंकी हमला हुआ था तो उसका मास्टरमाइंड हाफिज सईद ही था। मुंबई हमले में 6 अमेरिकी नागरिकों सहित 166 लोगों की मौत हो गई थी। हाफिज कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला ऐसा शख्स है जो भारत के कई हिस्सों तथा पाकिस्तान में इस्लामी शासन स्थापित करना चाहता है।
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