इस्लामाबाद। कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान की इमरान सरकार ने
बड़ा फैसला लिया है। कुलभूषण जाधव के मामले को सिविलियन कोर्ट में चलाने
के लिए आर्मी एक्ट में बदलाव किया जाएगा। पाक मीडिया के अनुसार, कुलभूषण
जाधव के मामले को सिविलियन कोर्ट में चलाने के लिए आर्मी एक्ट में बदलाव
किया जाएगा। इसके बाद जाधव को अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सिविलियन कोर्ट में
अपील करना होगा। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
आपको बताते जाए पिछले महीने में भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के केस में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) ने पाकिस्तान को फटकार लगाते हुए कहा था कि कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 36 के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया है। पूरे मामले में आवश्यक कार्यवाही भी नहीं की गई है।
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा था कि पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 36 का उल्लंघन किया है। इस मामले में पाकिस्तान ने जाधव को वो सभी अधिकार नहीं दिए जो उन्हें मिलना चाहिए थे। कुलभूषण जाधव के मामले में कोर्ट ने कई बार वियना कन्वेंशन का जिक्र किया।
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