भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकार कुलभूषण जाधव को पाकिस्तानी सैन्य अदालत
द्वारा सुनायी गयी फांसी की सजा पर 18 मई को अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत
(आईसीजे) ने अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान जाधव
पर कोई कार्रवाई न करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि जाधव पर पाकिस्तान का दावा
मायने नहीं रखता। भारत और पाकिस्तान वियना संधि के तहत प्रतिबद्ध हैं और
उसे इस मामले में फैसला सुनाने का हक है। कोर्ट ने कहा कि भारत ने वियना
संधि के तहत अपील की है और संधि के तहत राजनयिक मदद दी जानी चाहिए थी। इस
फैसले को भारत की जीत के तौर पर देखा जा रहा है। ये भी पढ़ें - शर्त या पागलपंथी!निगली एक फुट लंबी संडासी
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