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Musharraf Case : विशेष अदालत को असंवैधानिक करार देने को चुनौती देगी बार कौंसिल

Musharraf case: Lahore High Court will challenge council to challenge special court as unconstitutional - World News in Hindi

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व सैन्य तानाशाह परवेज मुशर्रफ को संगीन राजद्रोह मामले में मौत की सजा सुनाने वाली विशेष अदालत को लाहौर हाईकोर्ट द्वारा असंवैधानिक करार दिए जाने को पाकिस्तान बार कौंसिल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। पाकिस्तानी मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार आबिद साकी को पाकिस्तान बार कौंसिल का निर्विरोध उपाध्यक्ष चुने जाने के मौके पर मुशर्रफ मामले में विशेष अदालत को असंवैधानिक घोषित किए जाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के फैसले का ऐलान किया गया।

गौरतलब है कि पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ को संविधान के प्रावधानों से परे जाकर आपातकाल लगाने के मामले में विशेष अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। मुशर्रफ ने लाहौर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस फैसले को सुनाने वाली विशेष अदालत के गठन पर सवाल उठाया था। हाईकोर्ट ने मुशर्रफ के तर्को से सहमति जताते हुए कहा कि विशेष अदालत का गठन कानूनी तरीके से नहीं हुआ और मुकदमे में मुशर्रफ का पक्ष भी नहीं सुना। अब, इसके बाद मुशर्रफ ने अपनी सजा रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

पाकिस्तान की बार कौंसिल ने मुशर्रफ को मौत की सजा सुनाए जाने का समर्थन किया था। इमरान सरकार और सेना द्वारा इस सजा पर आपत्ति जताए जाने पर पाकिस्तान बार कौंसिल ने बीते दिसंबर महीने में अपना विरोध दर्ज कराया था और कहा था कि सेना के प्रवक्ता का बयान कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है और अदालत की अवमानना के दायरे में आता है।

अब बार कौंसिल ने विशेष अदालत को असंवैधानिक करार देने का भी विरोध किया है और इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई का रास्ता चुना है। इससे परवेज मुशर्रफ जिस रिहाई की आस लगाए हुए हैं, उसमें कुछ बाधा आ सकती है।

(आईएएनएस)

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Web Title-Musharraf case: Lahore High Court will challenge council to challenge special court as unconstitutional
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