ढाका। बंग्लादेश की एक अदालत ने मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को उनके खिलाफ दायर दो मानहानि के मामले में छह महीने के लिए जमानत दे दी है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
न्यायाधीश मुहम्मद अब्दुल हफीज और काशीफा हुसैन ने यह आदेश खलीदा के वकीलों द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया।
हालांकि, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) प्रमुख को जेल से रिहा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह दो अन्य भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी ठहराई गई हैं।
द डेली स्टार समाचार पत्र के अनुसार, अवामी लीग के संगठन बांग्लादेश जननीति परिषद के अध्यक्ष एबी सिद्दीकी ने जिया के खिलाफ मुसलमानों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने और बंगबंधु शेख मुजफुर रहमान पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में मामला दर्ज किया है।
वर्ष 2007-08 के सैन्य समर्थित कार्यवाहक सरकार के शासन के दौरान दायर किए गए जिया अनाथालय ट्रस्ट से जुड़े एक अलग भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद 8 फरवरी 2018 को पूर्व प्रधानमंत्री को जेल भेजा गया था।
उस मामले में उनकी जेल की सजा बाद में बढ़ाकर 10 साल कर दी गई थी।
(आईएएनएस)
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