इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय महिला उज्मा को भारत जाने की इजाजत दे दी है। हाईकोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि उज्मा को वाघा बॉर्डर तक सुरक्षा मुहैया कराई जाए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की रहने वाली उज्मा ने आरोप लगाया था कि उसके पति ताहिर अली ने उसे पाकिस्तान लाकर जबरन बंदूक की नोक पर शादी की थी। बाद में उज्मा ने इंडियन हाई कमीशन में पनाह ली थी। इसके उज्मा ने हाईकोर्ट में भारत लौटने की याचिका दायर की थी। द डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि उज्मा भारत में कहीं भी जाने के लिए आजाद हैं।
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उन्हें वाघा बॉर्डर तक पुलिस सुरक्षा दी जाएगी। सुनवाई के दौरान जज ने उज्मा से पूछा कि क्या वह अपने पति से बात करना चाहती हैं। इस पर उज्मा ने इनकार कर दिया। उज्मा ने आरोप लगाया था कि उसके ट्रैवल डॉक्युमेंट्स ताहिर ने चुरा लिए थे। उज्मा ने 12 मई को कोर्ट में दरखास्त लगाई थी और मेडिकल रिपोर्ट भी पेश की थी। इसमें कहा गया था कि उसकी बेटी को थैलेसीमिया हो गया है और तुरंत भारत जाने की जरूरत है।
इससे पहले उज्मा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 19 मई को एक छह पेज का हलफनामा देते हुए कहा था कि ताहिर के साथ उससे जबर्दस्ती निकाहनामे पर दस्तखत कराए गए थे। उसमें यह भी कहा गया था कि ताहिर की तरफ से पेश हलफनामा झूठा है और कोर्ट से यह गुहार लगाई गई थी कि 30 मई को उसका वीजा खत्म हो रहा है लिहाजा उसको भारत जाने की अनुमति दी जाए।
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