इस्लामाबाद। इस्लामाबाद स्थित एक आतंकवाद-रोधी अदालत (एटीसी) ने गुरुवार को
साल 2014 के संसद भवन हमले से संबंधित मामले में पाकिस्तान के
प्रधानमंत्री इमरान खान को बरी कर दिया है। जियो न्यूज की रिपोर्ट के
मुताबिक, एटीसी जज रजा जवाद अब्बास हसन ने अपना यह फैसला सुनाया। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
खान
को बरी करने की याचिका संघीय सरकार के लिए एक वकील द्वारा प्रस्तुत की गई
थी, जिसमें अभियोजक ने अंतिम सुनवाई के दौरान यह तर्क दिया था कि यह मामला
राजनीतिक आधार पर बनाया गया था और अदालत के समय की बर्बादी है।
प्रधानमंत्री
ने अपने वकील अब्दुल्ला बाबर अवन के माध्यम से अदालत को सूचित किया था कि
अभियोजन पक्ष भी बरी किए जाने के पक्ष में हैं।
कोर्ट ने राष्ट्रपति
आरिफ अल्वी के खिलाफ राष्ट्रपति पद संभालने के कारण कार्यवाही रोकने का भी
फैसला किया। हालांकि, मामले में नामित अन्य लोगों को शामिल करने का फैसला
लिया गया, जिनमें विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी, रक्षा मंत्री परवेज
खट्टक, शिक्षा मंत्री शफाकत महमूद, और योजना मंत्री असद उमर सहित पार्टी के
प्रमुख नेता अलीम खान और प्रधानमंत्री के एक पूर्व करीबी सहयोगी जहांगीर
खान तारेन शामिल रहे।
जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, अगस्त,
2014 में इस्लामाबाद के संसद भवन में एक बैठक के दौरान वहां और पाकिस्तान
टेलीविजन निगम (पीटीवी) के कार्यालय में हमला किए जाने के आरोप में
प्रधानमंत्री खान इमरान सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों पर आतंकवाद विरोधी
अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।
इन राजनेताओं ने तत्कालीन पीएमएल-एन सरकार को हटाने की कोशिश में संसद और प्रधानमंत्री आवास की ओर पैदल चलकर आंदोलन किया था।
यह विरोध प्रदर्शन 100 से अधिक दिनों तक जारी रहा। (आईएएनएस)
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