आईसीजे ने इस मामले में पाकिस्तान को लताड़ भी लगाई। अदालत ने कहा कि
पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को उनके अधिकारों से अवगत नहीं कराया और ऐसा कर
उसने वियना संधि के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इसके साथ ही आईसीजे ने
जाधव तक राजनयिक पहुंच दिए जाने की भारत की मांग के पक्ष में फैसला सुनाया
है।
अब भारतीय उच्चायोग जाधव से मुलाकात कर सकेगा और उन्हें वकील और अन्य
कानूनी सुविधाएं दे पाएगा। जाधव को पाकिस्तान ने भारतीय जासूस बताते हुए
मौत की सजा सुनाई हुई है। पाकिस्तान का कहना है कि वे आतंकी गतिविधि में
शामिल थे। जबकि भारत ने इसे गलत बताते हुए इसके खिलाफ आईसीजे में अपील की
हुई है। भारत का कहना है कि जाधव को पाकिस्तान ने ईरान से पकड़ा और जासूस
तथा आतंकवादी बता दिया।
मुख्तार अंसारी की मौत : पूर्वांचल के चार जिलों में अलर्ट, बांदा में भी बढ़ी सुरक्षा, जेल में अचानक बिगड़ी थी तबीयत
हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक कश्मीर में नजरबंद
शराब घोटाला मामला: एक अप्रैल तक ईडी की हिरासत में केजरीवाल
Daily Horoscope