लंदन। भारतीय बैंकों के करीब 9,000 करोड़ रुपये के फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को लंदन में फिर राहत मिली है। विजय माल्या के वकीलों ने भारत की तरफ से पेश किए गए दस्तावेजों की स्वीकार्यता पर सवाल उठाते हुए बहस की मांग की। बचाव पक्ष की दलील पूरी नहीं होने की वजह से माल्या के प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। इसके बाद जज ने माल्या को 2 अप्रैल तक के लिए जमानत दे दी। प्रत्यर्पण मामले में सुनवाई के लिए कारोबारी माल्या ब्रिटेन की वेस्टमिनिस्टर मैजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश हुए। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
माल्या की तरफ से कोर्ट में पेश हुए बचाव पक्ष ने भारत की तरफ से माल्या के खिलाफ पेश किए गए दस्तावेजों पर सवाल उठाए। गुरुवार की सुनवाई माल्या प्रत्यर्पण मामले की आखिरी सुनवाई होने की उम्मीद थी, लेकिन बचाव पक्ष की दलील पूरी नहीं हो पाई। बचाव पक्ष माल्या के खिलाफ भारत सरकार के केस को खारिज करने की मांग कर रहा है।
अदालत में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कर रही ब्रिटेन की क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस ने माल्या के खिलाफ सबूतों के पक्ष में अपनी दलील शुरू की। सीपीएस बचाव पक्ष की उन दलीलों का विरोध कर रही है जिसमें माल्या के खिलाफ मामला बनाने के लिए प्रथमदृष्टया सबूतों की कमी की बात की जा रही है। कोर्ट के सामने पहले के मामले होने की वजह से माल्या के केस में अगली सुनवाई के लिए कोई दूसरी तारीख तय नहीं की जा सकी। इसके बाद माल्या को 2 अप्रैल तक जमानत मिल गई। माल्या केस में अब बचाव और अभियोजन, दोनों पक्ष मिलकर अगले तीन हफ्तों में फिर सुनवाई के लिए एक तारीख तय करेंगे।
लंदन कोर्ट में माल्या के प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई 4 दिसंबर से शुरू हुई है। माल्या मार्च 2016 से ही भारत से फरार हैं। माल्या को अप्रैल, 2017 में एक प्रत्यर्पण वॉरंट पर स्कॉटलैंड यार्ड द्वारा गिरफ्तार किया गया था और 650,000 पाउंड के बॉन्ड जमा करने पर उन्हें जमानत मिल गई। ब्रिटेन की अदालत में माल्या के खिलाफ केस में अगर भारत सरकार को सफलता मिली तो ब्रिटेन के गृह सचिव के पास कारोबारी के प्रत्यर्पण आदेश पर साइन करने के लिए दो महीने होंगे।
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