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जेयूडी पर बैन, हाईकोर्ट ने पाक सरकार से मांगा जवाब

Explain Hafiz Saeed JuD, charity wing ban:Lahore High Court - World News in Hindi

इस्लामाबाद। लाहौर हाईकोर्ट ने मुंबई में 2008 में हुए आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की संस्था जमात उद दावा और उसकी धर्मार्थ संस्था फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन (एफआईएफ) पर प्रतिबंध लगाए जाने और इनके खातों को बंद करने पर सरकार से जवाब मांगा है। सईद की ओर से उनके वकील ए. के. डोगर के माध्यम से दायर एक याचिका पर आदेश देते हुए अदालत ने सरकार से यह बताने को कहा है कि इन पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया।

आतंकी संगठन लश्करे तैयबा के संस्थापक व जमात उद दावा प्रमुख सईद ने अपनी याचिका में कहा है कि पाकिस्तान के आंतरिक मंत्रालय ने आतंकवाद विरोधी (संशोधन) अध्यादेश 2018 के तहत 10 फरवरी को उसके दोनों संगठनों के बैंक खाते बंद करने के लिए एक अधिसूचना जारी कर दी और उनसे जुड़ी परिसंपत्तियां जब्त कर लीं।

डॉन ऑनलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक, सईद का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार ने अमेरिका और भारत समेत विदेशी शक्तियों के दबाव में आकर यह फैसला लिया है। उसने सरकारी अधिसूचना को रद्द करने की मांग की है।

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Web Title-Explain Hafiz Saeed JuD, charity wing ban:Lahore High Court
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