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न्यूजीलैंड में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन की उठी मांग, सांसद कैथरीन वेड ने रखा प्रस्ताव

Demand raised for social media ban for children under 16 years of age in New Zealand, MP Catherine Wade proposed - World News in Hindi

वेलिंगटन । न्यूजीलैंड की सांसद कैथरीन वेड ने एक कानून का प्रस्ताव रखा है, ये 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से रोकेगा। यह प्रस्ताव ऑस्ट्रेलिया के सख्त डिजिटल प्लेटफॉर्म नियमों का अनुसरण करता है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, न्यूजीलैंड नेशनल पार्टी की सांसद कैथरीन वेड ने सदस्य विधेयक पेश किया है, जिसके तहत सोशल मीडिया कंपनियों पर उपयोगकर्ताओं की उम्र सत्यापित करने और नाबालिगों को अकाउंट बनाने से रोकने की जिम्मेदारी होगी।
रेडियो न्यूजीलैंड के अनुसार, नियम न मानने वाली कंपनियों पर जुर्माना लग सकता है और उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उपयोगकर्ता कम से कम 16 साल के हों।
वेड ने कहा, "मेरा सोशल मीडिया आयु-उपयुक्त उपयोगकर्ता बिल 16 साल से कम उम्र के बच्चों को साइबर बुलिंग, अनुचित सामग्री और सोशल मीडिया की लत से बचाने के लिए है।"
इस विधेयक का समर्थन प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने किया है। उन्होंने कहा कि वे इसे सरकारी बिल के रूप में अपनाने के लिए तैयार हैं, यह एक ऐसा कदम है जो संसद के माध्यम से इसकी प्रगति को तेज करेगा।
लक्सन ने कहा, "यह राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि न्यूजीलैंड का मुद्दा है और वे सभी दलों का समर्थन चाहते हैं।"
न्यूजीलैंड का प्रस्तावित कानून ऑस्ट्रेलिया में लागू कानून पर आधारित है। अगर यह पास होता है, तो कुछ प्लेटफॉर्म्स को आयु-प्रतिबंधित घोषित किया जा सकेगा और कानून लागू होने के तीन साल बाद इसके प्रभाव की समीक्षा होगी।
ऑस्ट्रेलिया का 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध बिल दुनिया में पहला है, जिसे नवंबर 2024 में सीनेट में पास किया था।
इसके तहत, सोशल मीडिया कंपनियां जो 16 साल से कम उम्र के ऑस्ट्रेलियाई बच्चों को अपनी सेवाएं इस्तेमाल करने से रोकने में विफल रहेंगी, उन्हें लाखों डॉलर का जुर्माना देना होगा।
कानून के अनुसार, न्यूनतम आयु सीमा लागू करने की जिम्मेदारी सोशल मीडिया कंपनियों पर है, न कि बच्चों, माता-पिता या अभिभावकों पर है।
जो कंपनियां बार-बार आयु सीमा लागू करने में असफल रहेंगी, उन्हें 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (लगभग 32.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर) तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
--आईएएनएस

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