काबुल| अफगानिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने काबुल विश्वविद्यालय पर हुए आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड मोहम्मद आदिल को मौत सजा सुनाई है। बीते साल नवम्बर में हुए इस हमले में 22 लोगों की मौत हो गई थी। शुक्रवार को जारी एक बयान में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस हमले की साजिश में शामिल पांच अन्य लोगों को अलग-अलग अवधि की जेल की सजा सुनाई गई है। इन सब पर कई धाराओं के तहत मुकदमा चलाया गया था। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
उप राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के मुताबिक पंजशीर प्रांत का निवासी आदिल हक्कानी नेटवर्क के सदस्य सनादुल्लाह द्वारा इस काम पर लगाया गया था।
आदिल को हमले के कुछ दिनों बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। 2 नवम्बर, 2020 को दो बंदूकधारियों द्वारा किए गए इस हमले में 22 लोग मारे गए थे जबकि 40 के करीब घायल हुए थे।
मरने वालों में 18 छात्र भी शामिल हैं।
--आईएएनएस
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