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जैव सुरक्षा कानून 15 अप्रैल से लागू

Biosafety law comes into effect from 15 April - World News in Hindi

बीजिंग| वर्ष 2021 के 15 अप्रैल को चीन का छठा राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। इस मौके पर जैव सुरक्षा कानून औपचारिक रूप से लागू किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में जैव सुरक्षा हमारे जीवन से दूर नहीं है। गौरतलब है कि यह कानून चीन में जैव सुरक्षा क्षेत्र में पहला आधारभूत कानून है जिसमें महामारी की रोकथाम व नियंत्रण, जैव तकनीक का विकास, प्रयोगशाला की सुरक्षा, मानव आनुवंशिक संसाधन व जैव संसाधन की सुरक्षा, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, जैव विविधता, माइक्रोबियल प्रतिरोध, जैव आतंकवादी हमला और जैव हथियारों की धमकी समेत आठ मुख्य चुनौतियां शामिल हुई हैं, ताकि चीन में जैव सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये एक सख्त कानूनी रक्षा रेखा की स्थापना की जा सके।
एनपीसी की संविधान व कानून कमेटी के उपाध्यक्ष छूंग बिन ने कहा कि जैव सुरक्षा के संबंधित कानून व नीति-नियमों के आधार पर जैव सुरक्षा कानून में जैव सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों का मुकाबला करने के अनुभव इकट्ठे किए गए हैं। खास तौर पर कोविड-19 महामारी की रोकथाम व नियंत्रण में मौजूद समस्याओं के प्रति जैव सुरक्षा की निगरानी, चेतावनी, जोखिम की जांच व मूल्यांकन आदि बुनियादी व्यवस्थाओं को निश्चित किया गया।

(साभार : चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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Web Title-Biosafety law comes into effect from 15 April
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