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इस्लामाबाद हाईकोर्ट से इमरान खान को सभी मामलो में जमानत मिली, PTI ने कहा -कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन जारी रखे

Al Qadir Trust case: Islamabad High Court grants bail to Imran Khan - World News in Hindi

इस्लामाबाद । इस्लामाबाद हाई कोर्ट सभी 201 मामलों में जमानत दे दी है। इमरान खान को 17 मई तक जमानत दे दी है। इमरान खान को सभी मामलों में जमानत मिली और 9 मई के बाद दर्ज किसी भी मामले में उन्हें गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया गया ।पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कहा है की जब तक इमरान खान सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंच जाते, आप अपना शांतिपूर्ण विरोध जारी रखें। आज शाम सभी तहरीक-ए-इंसाफ संगठन अपने-अपने क्षेत्रों में शहीदों के जनाजे की गैर-मौजूदगी में नमाज अदा करेंगे. ILF देश भर में शहीदों के मामलों के लिए सहायता प्रदान करेगा। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान को सभी मामलों में जमानत दे दी और पुलिस को बुधवार तक उन्हें गिरफ्तार करने से रोक दिया है। जानकारी के अनुसार अन्य मामलों में पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान की जमानत अर्जी पर इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई।
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने इस्लामाबाद में सभी मामलों में इमरान खान की जमानत मंजूर की और कहा कि आज तक इस्लामाबाद में सभी मामलों में जमानत दी गई है।
अन्य मामलों में पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान की जमानत अर्जी पर इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई।
जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि मुकदमों की सुनवाई अगले गुरुवार तक होगी। नौ मई को गिरफ्तारी के बाद इमरान खान को किसी भी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए।
जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने आदेश जारी किए कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 17 मई तक इमरान खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और कहा कि इमरान खान को 17 मई तक किसी भी नए मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए।
बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान की वापसी की तैयारी पूरी कर ली गई।

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Web Title-Al Qadir Trust case: Islamabad High Court grants bail to Imran Khan
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