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अदालत के फैसले के बाद ही देश छोड़ सकती हैं आसिया : पाकिस्तान

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की सरकार ने कहा कि ईशनिंदा के आरोपों से बरी ईसाई महिला आसिया बीबी तभी पाकिस्तान से बाहर जा सकती हैं जब सर्वोच्च न्यायालय उनको बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर देगा। पांच बच्चों की मां आसिया बीबी को बुधवार की रात मुलतान के कारावास से मुक्त कर दिया गया। वह पिछले आठ साल से वहां सजा भुगत रही थीं। उन पर 2009 में पैगंबर मुहम्मद का अपमान करने का आरोप था और उन्हें इस आरोप में 2018 में अदालत ने मृत्युदंड देने का आदेश दिया था।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने आसिया के कारावास से मुक्त होने को लेकर पैदा हुए रोष के बाद उनके देश छोडऩे की अफवाहों को खारिज कर दिया। फैसल ने डॉन न्यूज टीवी से बातचीत में कहा, उनके देश छोडऩे की खबर में कोई सच्चाई नहीं है। यह फर्जी खबर है। फैसल ने उनके बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं दी।

आसिया बीबी को 31 अक्टूबर को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरी करार देकर रिहा करने का आदेश दिए जाने के खिलाफ कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (टीएलपी) ने व्यापक विरोध प्रदर्शन किया था। फैसल ने कहा, आसिया (बीबी) पाकिस्तान में सुरक्षित स्थान पर हैं। वह अब आजाद नागरिक हैं। याचिका अदालत में है। उन्होंने कहा कि पुनरीक्षण याचिका पर अदालत में फैसला होने के बाद बीबी जहां चाहे वहां जाने को स्वतंत्र हैं।

उन्होंने कहा, ऐसा करने से उनको कोई नहीं रोकेगा। एक आजाद नागरिक जहां जाना चाहे वहां जा सकता है। वह पाकिस्तानी प्राधिकार से प्रसन्न है। पाकिस्तान सरकार उनकी रक्षा के लिए तत्पर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने आसिया बीबी के देश छोडऩे के बारे में बगैर पुष्टि के खबर प्रसारित करने के लिए कुछ मीडिया संस्थानों के व्यवहार को गैर-जिम्मेदाराना बताया।

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Web Title-Aasia Bibi can leave pakistan only after court decision : Government
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