गोंडा। देवी
पाटन मण्डल
के बहराइच
जिले में
विशेष न्यायाधीश
(ईसी एक्ट)
नरेंद्र कुमार
ने हत्या
के मामले
में दो
भाइयों को
दोष सिद्ध
ठहराते हुए
आजीवन कारावास
की सजा
सुनाई है।
साथ ही
50-50 हजार रुपये
के अर्थदंड
से दंडित
भी किया
है। अर्थदंड
की धनराशि
में से
50 हजार रुपये
मृतका की
बेटी के
नाम से
उसके बालिग
होने तक
की अवधि
के लिए
सावधि जमा
योजना में
जमा की
जाएगी।
अभियोजन पक्ष
के अनुसार
थाना खैरीघाट
के हरिचरनपुरवा
बकैना निवासी
रामलाल पुत्र
बदलू की
लड़की बसंती
की शादी
थाना हरदी
के मैकूपुरवा
गांव निवासी
रामसहारे पुत्र
कालीदीन के
साथ हुई
थी। 25 मई
वर्ष 2009 को
बसंती खाना
बनाने के
लिए आटा
गूथ कर
रख दिया
था। इसी
दौरान राम
सहारे के
बड़े भाई
रंगीलाल की
बकरी आटा
खाने लगी।
बसंती ने
मना किया
तो विवाद
करने लगे।
इससे नाराज
होकर रामसहारे
आए और
बसंती को
मारापीटा तथा
गला दबा
दिया जिससे
उसकी मौत
हो गई।
तहरीर पर
पुलिस ने
गैर इरादतन
हत्या का
मामला दर्ज
कर विवेचना
शुरू की।
आरोप पत्र
न्यायालय पर
भेजा गया।
सत्र परीक्षण
के दौरान
न्यायालय ने
अभियोजन पक्ष
की ओर
से डीजीसी
क्रिमिनल संत
प्रताप सिंह
व बचाव
पक्ष के
अधिवक्ता को
सुनने व
पत्रावली में
उपलब्ध साक्ष्यों
का अवलोकन
करने के
बाद दोनों
अभियुक्तों को
दोष सिद्ध
ठहराते हुए
आजीवन कारावास
की सजा
सुनाई। [ अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे]
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