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बरमूडा, लुंगी या शार्ट्स पहनकर गाड़ी चलाई तो लगेगा 4 गुना जुर्माना

Truck Drivers To Be Fined Rs 2,000 If Found Wearing Lungi and Baniyan While Driving In Uttar Pradesh - Lucknow News in Hindi

नई दिल्ली/लखनऊ। देश में आपको बड़ी वाहनों को चलाने वाले ड्राइवर अक्सर आराम के लिए लुंगी पहनकर ड्राइव करते हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन अगर अब आप लुंगी पहनकर ड्राइव करते हुए पकड़े गए तो आपके उपर दो हजार रुपए का चालान काटा जा सकता है। इसका ताजा उदाहरण उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। राज्य में लुंगी पहनकर ड्राइव कर रहे ट्रक ड्राइवरों से जुर्माना के रूप में दो हजार रुपए लिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एसपी ट्रैफिक ने नया फरमान जारी किया है। इसके तहत बड़े और हैवी व्हीकल अगर ट्रैफिक एक्ट के नियमों के मुताबिक कपड़े नहीं पहनेंगे तो नई दर से जुर्माना वसूला जाएगा।

एसपी ट्रैफिक ने कहा कि सभी मोटर गाड़ी चलाने वालों के लिए खास तौर से ड्रेस कोड होगा। इस ड्रेस कोड में पैंट, शर्ट, जूते शामिल है। मोटर ड्राइविंग के समय किसी भी प्रकार का लूंगी या कोई और ड्रेस पहनने पर अब 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। बता दें, यह ड्रेस कोड 1939 से एमवी अधिनियम का हिस्सा है जिसमें 1989 में संशोधन करते हुए इस नियम का उल्लंघन करने पर 500 रुपए का नया प्रावधान जोड़ा गया था।

वहीं अब इस प्रावधान में एक बार भी संसोधन किया गया है। एमवी ऐक्ट, 2019 की धारा 179 के तहत अब ड्रेस कोड के उल्लंघन पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यह प्रावधान स्कूल वाहन चालकों के उपर भी लागू होगा।

बता दें कि एमवी ऐक्ट के तहत ड्राइवरों को फुल पैंट, शर्ट और बंद जूते पहने होते हैं। यही नियम सहायक या कंडक्टर पर भी लागू होता है। इस नियम के तहत सरकारी वाहन चालक भी आते हैं।
बता दें, केंद्र सरकार ने मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 इस संसद सत्र में पास कराया है। सरकार के संशोधन नियम में ट्रैफिक के बहुत सख्त प्रवाधान किए गए हैं। सरकार चाहती है कि लोगों ट्रैफिक नियम के प्रति सजग बने और इसका मजबूती से पालन करें। लेकिन नियम लागू होने के बाद जो इसको नहीं मान रहा है, ट्रैफिक पुलिस उससे भारी भरकम जुर्माना वसूलने में किसी भी तरह की कोतहाई नहीं कर रही है।

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Web Title-Truck Drivers To Be Fined Rs 2,000 If Found Wearing Lungi and Baniyan While Driving In Uttar Pradesh
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