नई दिल्ली। संसद के 14वीं लोकसभा के मानसून सत्र का आज (शुक्रवार को) आखिरी दिन है। राज्यसभा में तीन तलाक विधेयक को लेकर हंगामा हो सकता हैं। यह बिल आज यदि राज्यसभा में पास हुआ तो इस बिल को संशोधन के लिए लोकसभा में भेजा जाएगा। इसके लिए लोकसभा का मानसून सत्र एक दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है। तीन तलाक बिल पास कराने के लिए भाजपा ने अपने सभी सांसदों को सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
बिल के प्रावधानों का विरोध कर रहे विपक्ष दल इसपर जमकर हंगामा करेंगे। लिहाजा, इस बिल को संसद की मंजूरी मिलने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। इससे पहले गुरुवार को सरकार ने मुस्लिमों में तीन तलाक से जुड़े प्रस्तावित कानून में आरोपी को सुनवाई से पहले जमानत जैसे कुछ संरक्षणात्मक प्रावधानों को मंजूरी दे दी थी। सरकार ने इस कदम से इन चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया है कि तीन तलाक की परंपरा को अवैध घोषित करने तथा पति को तीन साल तक की सजा देने वाले इस प्रस्तावित कानून का दुरुपयोग किया जा सकता है।
विधेयक के अनुसार, मुआवजे की राशि मजिस्ट्रेट द्वारा तय की जाएगी। एक अन्य संशोधन यह स्पष्ट करता है कि पुलिस केवल तब प्राथमिकी दर्ज करेगी जब पीडि़त पत्नी, उसके किसी करीबी संबंधी या शादी के बाद उसके रिश्तेदार बने किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस से गुहार लगाई जाती है। तीसरा संशोधन तीन तलाक के अपराध को ‘समझौते के योग्य’ बनाता है। अब मजिस्ट्रेट पति और उसकी पत्नी के बीच विवाद सुलझाने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझौते के योग्य अपराध में दोनों पक्षों के पास मामले को वापस लेने की आजादी होती है।
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