गुरूग्राम। 2012 में मारूति
सुजुकी के मानेसर प्लांट में हुई हिंसा के मामले में हरियाणा की गुडगांव
अदालत ने 13 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 4 दोषियों को 5 साल कैद
की सजा सुनाई गई है। अदालत ने 14 दोषियों को 3 साल कैद की सजा सुनाई है जो
अपनी सजा पूरी कर चुके हैं।
गत 10 मार्च को अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए 31 आरोपियों को
दोषी करार दिया था जबकि 117 लोगों को आरोपों से बरी कर दिया। मामले में कुल
148 आरोपी थे जिनमें से 90 का नाम एफआईआर में नहीं था।
याद रहे,18 जुलाई 2012 को मारूति सुजुकी के मानेसर प्लांट में ह़डताल के
दौरान हुई हिंसा में मैनेजमेंट के 98 लोग घायल हुए थे, जबकि जनरल मैनेजर
अवनीश देव की जिंदा जल जाने से मौत हो गई थी। प्लांट का अधिकतर हिस्सा जलकर
खाक हो गया था और परिसर में जमकर तोडफोड हुई थी। इस घटना के बाद प्लांट के
525 श्रीमिकों की नौकरी चली गई थी। मामले में 148 लोगों के खिलाफ हत्या का
मामला दर्ज किया गया था। मामले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 10 मार्च को
फैसला सुनाते हुए 31 को दोषी ठहराया था।
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