नई दिल्ली। दुष्कर्म के मामलों में बढ़ोतरी और एक बालिका आश्रय गृह में 34 लड़कियों से दुष्कर्म पर चिंता व्यक्त करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को मुजफ्फरपुर बालिका आश्रय गृह चलाने के लिए गैर सरकारी संगठनों को धन देने के लिए करदाताओं के पैसे का दुरुपयोग करने को लेकर बिहार सरकार को कड़ी फटकार लगाई। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ की खंडपीठ ने कहा, "लोग कर चुका रहे हैं। लोगों का पैसा इस तरह की गतिविधियों को वित्तपोषित करने में इस्तेमाल किया जा रहा है.. इन गैर सरकारी संगठनों को बिना जांच पड़ताल के पैसा दिया गया है।" बेंच ने इंटरनेट पर उपलब्ध 2016 के राष्ट्रीय अपराध अनुसंधान ब्यूरो के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा, "क्या हो रहा है? लड़कियों का हर कहीं हर किसी के द्वारा दुष्कर्म किया जा रहा है।" आंकड़ों के अनुसार, 2016 में 38,947 दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज की गई थी।
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