न्यायमूर्ति चंद्र घोष (अब सेवानिवृत्त) और न्यायमूर्ति रॉय की पीठ ने
कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए शशिकला, सुधाकरन, इलावारसी
को दोषी करार दिया था। शशिकला को चार साल जेल की सजा सुनाई गई है और 10
करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। ये भी पढ़ें - यहां पति के जिंदा रहते महिलाएं हो जाती हैं विधवा
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हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक कश्मीर में नजरबंद
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