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अयोध्या विवाद: SC का HC को निर्देश, 10 दिन में नियुक्त करें नए ऑब्जर्वर

नई दिल्ली। अयोध्या की विवादित जमीन की निगरानी के लिए नए ऑब्जर्वर नियुक्त होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को निर्देश दिए है कि 10 दिन के भीतर दो जजों को ऑब्जर्वर नियुक्त करें। इनमें जिला जज, अतिरिक्त जज या स्पेशल जज हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने छह जिलों के जजों की सूची हाईकोर्ट को वापस भेजी है। इस बारे में मोहम्मद हाशिम की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया। कपिल सिब्बल ने मांग की थी कि पहले के ऑब्जर्वर टीएम खान और एसके सिंह को इस पद पर ऑब्जर्वर रहने दिया जाए। कपिल सिब्बल ने कहा कि वे पिछले 14 साल से ऑब्जर्वर हैं, इसलिए बेहतर होगा कि उनसे पूछ लिया जाए कि क्या वे ऑब्जर्वर बना रहना चाहते हैं या नहीं? आपको बात दें कि अयोध्या मामले तमाम पक्षकारों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की हुई है। अयोध्या के विवादास्पद ढांचे को लेकर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसके बाद तमाम पक्षों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी और याचिका सुप्रीम कोर्ट में 6 साल से लंबित है।

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Web Title-Supreme Court directed the High Court, Ayodhya dispute should soon appoint new observers
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