वहीं, होटल की तरफ से पेश हुए वकील ने न्यायालय से कहा था कि हम एनडीएमसी
के फैसले से आश्चर्यचकित हैं, जो हमें समाचार पत्रों के माध्यम से मिला।
लग्जरी ताज मानसिंह होटल का संचालन करने वाली टाटा समूह संचालित इंडियन
होटल्स कंपनी लिमिटेड (आईएचसीएल) से पीठ ने एनडीएमसी के प्रस्ताव पर 22
मार्च को मामले की अगली सुनवाई के दिन अपनी आपत्ति दाखिल करने को कहा था।
एनडीएमसी ने याचिका दाखिल कर मांग की थी कि होटल को इस साल के अंत के बाद
बुकिंग लेने की मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए, जिसे खारिज करते हुए सर्वोच्च
न्यायालय ने 21 नवंबर को ताज मानसिंह होटल पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश
दिया था।
आईएचसीएल ने सर्वोच्च न्यायालय में दिल्ली उच्च न्यायालय
के 27 अक्टूबर के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें होटल की नीलामी को
मंजूरी दी गई थी। एनडीएमसी ने संपत्ति को आईएचसीएल को 33 वर्षो की लीज पर
दिया था, जो साल 2011 में खत्म हो गया। लेकिन नगरपालिका परिषद से बार-बार
विस्तार लेकर आईएचसीएल इसका प्रबंधन बरकरार रखे हुए है।
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