नई दिल्ली। राजधानी नई दिल्ली के पॉश मानसिंह रोड पर बनी ताज मानसिंह होटल की ई-नीलामी को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए एनडीएमसी को कहा कि अगर नीलामी में टाटा ग्रुप को सफलता नहीं मिलती तो उसे होटल खाली करने के लिए 6 महीने का वक्त दिया जाए। इससे पहले एनडीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर कहा था कि वो ई-ऑक्शन कराना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने टाटा ग्रुप की इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड आईएचसीएल को कहा था अगर उन्हें कोई आपत्ति है तो वो एक हफ्ते में जवाब दाखिल करें।
इसी साल 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमसी को टाटा ग्रुप की लीज ना बढ़ाने के फैसले पर फिर से विचार करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनडीएमसी छह हफ्ते में फैसला लें और कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करे। अब होटल की नीलामी के लिए टाटा ग्रुप को पहले मौका दिया जाए। अगर वह लाइसेंस के लिए नीलामी में तय रकम नहीं दे पाए तो इसके बाद ही जो बड़ी बोली लगाए, उसे लीज दी जाएं। गौरतलब है कि मानसिंह रोड पर बने ताज होटल की नीलामी के मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए थे जिससे नीलामी रुक गई थी। इससे पहले एनडीएमसी की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता संजय जैन ने न्यायमूर्ति पिनाकी घोष तथा न्यायमूर्ति आर.एफ.नरीमन की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ से कहा, हमने होटल की ई-नीलामी करने का फैसला किया है। यह खुली नीलामी होगी। न्यायालय की अनुमति मिलने के बाद हम नीलामी की तारीख पर फैसला करेंगे।
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