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सहकारिता पर राज्यों के पास विशेष अधिकार, नागरिक उठा सकते हैं मुद्दे : SC

States have exclusive power on co-ops, citizens can raise issues: SC - India News in Hindi

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि सहकारी समितियां एक विषय के रूप में विशेष रूप से राज्य विधानसभाओं से जुड़ी हुई हैं और जब कोई नागरिक किसी संवैधानिक संशोधन को चुनौती देता है, तो यह अदालत का कर्तव्य है कि वह इस पर विचार करे। भले ही मामले से जुड़ी राज्य सरकारें इस मुद्दे पर आगे नहीं आई हों। शीर्ष अदालत ने बहुमत के फैसले में घोषित किया कि संविधान के 97वें संशोधन का भाग 9बी, जो सहकारी समितियों के प्रभावी प्रबंधन से संबंधित है। ये सहकारी समितियां विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित हैं।

अदालत ने कहा, यह देखते हुए कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान को अर्ध-संघीय के रूप में वर्णित किया गया है, जहां तक विधायी शक्तियों का संबंध है, संघीय वर्चस्व को देखते हुए राज्यों की तुलना में केंद्र के पक्ष में झुकाव है। सिद्धांतों को रेखांकित किया गया है, फिर भी अपने स्वयं के क्षेत्र में, राज्यों के पास विशेष रूप से उनके लिए आरक्षित विषयों पर कानून बनाने की विशेष शक्ति है।

अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने कहा कि कोई भी राज्य सरकार 97वें संविधान संशोधन को चुनौती देने के लिए आगे नहीं आई है, इसलिए वह इस मामले को आगे नहीं ले जाती है।

हालांकि, जस्टिस आर.एफ. नरीमन और बी.आर. गवई ने अपने बहुमत के फैसले में कहा, "जब भारत का नागरिक संवैधानिक संशोधन को प्रक्रियात्मक रूप से कमजोर होने के रूप में चुनौती देता है, तो अदालत का यह कर्तव्य है कि वह योग्यता के आधार पर इस तरह की चुनौती की जांच करे, क्योंकि भारत का संविधान शासन का एक राष्ट्रीय चार्टर है जो नागरिकों और संस्थानों को समान रूप से प्रभावित करता है।" (आईएएनएस)

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Web Title-States have exclusive power on co-ops, citizens can raise issues: SC
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