नई दिल्ली। रिपब्लिक टीवी और उसके एडिटर इन चीफ अरनब गोस्वामी को दिल्ली
हाइकोर्ट ने क़डी फटकार लगाई है। सोमवार को कोर्ट ने अरनब गोस्वामी को
निर्देश देते हुए कहा है कि आप भाषणबाजी कम करो और अपने तथ्यों को दिखाओ।
कोर्ट ने ये भी कहा कि आप अपने चैनल पर इस तरह से किसी का नाम(थरूर) को
नहीं ले सकते।
बता दें, कांग्रेस सांसद शशि थरूर द्वारा दायर एक मानहानि मामले में सुनवाई
के दौरान अर्नब गोस्वामी और हाल ही में शुरू हुए न्यूज चैनल रिपब्लिक टीवी
को दिल्ली हाइकोर्ट ने नोटिस जारी किया। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
चैनल
रिपब्लिक ने अपने विशेष प्रोग्राम में सुनंदा पुष्कर हत्याकांड को लेकर
दावा किया था कि सुनंदा पुष्कर की मौत के बाद कांग्रेस नेता शशि थरूर कमरे
में वापस आए थे। एंकर अरनब गोस्वामी ने स्पेशल प्रोग्राम के जरिए कहा कि
शशि थरूर के कमरे में आने के बाद सबूतों से छेडछाड की गई थी। यहां तक की
सुनंदा की लाश को भी हटाया गया था। प्रोग्राम में दावा किया गया था इन
रिकॉर्डिग को पहले कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। हमारे पास पुख्ता सबूत हैं
कि सुनंदा पुष्कर की हत्या के बाद शशि थरूर रूम नंबर 309 में सुबह और शाम
को वापस आए थे।
इस प्रोग्राम के बाद 27 मई को शशि थरूर ने दिल्ली हाईकोर्ट में अरनब
गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। थरूर
ने उनके खिलाफ कथित रूप से मानहानिकारक टिप्पणियों के लिए याचिका में दो
करोड रूपए के मुआवजे की मांग की थी।
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