गुरुग्राम। हरियाणा पुलिस ने सोमवार को गोमांस की बिरयानी बेचने के आरोप में सात लोगों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस के अनुसार, मामला मेवात के फिरोजपुर झिरखा थाने में सात मुस्लिमों के खिलाफ दर्ज किया गया है। इन पर कथित तौर पर गोमांस की बिरयानी बेचने व व्यापार करने का आरोप है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
दर्ज की गई प्राथमिकी के मुताबिक, मामले में वकील, साजिद, हाकिम, जमशेद, इरशाद, फारूक व इसराइल आरोपी हैं। इसराइल फिरोजपुर झिरका के निकट रावल गांव का निवासी है, जबकि बाकी छह आरोपी दोहा गांव के निवासी हैं। आरोपियों पर हरियाणा गोवंश संरक्षण व गौसंवर्धन अधिनियम, 2015 व पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
हरियाणा गोवंश संरक्षण व गौसंवर्धन अधिनियम के तहत गौकसी मामले में 10 साल कारावास की सजा का प्रावधान है। याचिकाकर्ता के वकील रवि शर्मा ने आईएएनएस से कहा, ‘‘पुलिस ने सोमवार को प्राथमिकी की एक प्रति पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय में जमा की है।’’
मामले में शिकायतकर्ता व पशु कल्याण बोर्ड के नरेश कादयान ने फिरोजपुर झिरका के उप न्यायिक दंडाधिकारी से संपर्क किया और पुलिस के प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार के बाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मेवात के सातों बिरयानी विक्रेताओं से मांस के नमूने एकत्र किए गए।
--आईएएनएस
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