नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को मुस्लिम महिला (Muslim Women)(विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र को एक नोटिस जारी किया। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
यह अधिनियम 'तीन तलाक' (Triple Talaq) को अपराध करार देता है। कोर्ट का यह आदेश मुस्लिम एडवोकेट्स एसोसिएशन द्वारा दायर की गई एक नई याचिका के संदर्भ में आया है। (आईएएनएस)
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