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सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की गोपाल अंसल की याचिका, करना होगा सरेंडर

नई दिल्ली। दिल्ली के उपहार सिनेमा हादसा मामले में दोषी गोपाल अंसल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 फरवरी को दायर की गई पुनर्विचार याचिका पर फैसले के संशोधन की याचिका खारिज कर दी थी। इसमें समानता के आधार पर गोपाल बंसल ने सुशील अंसल की तरह जेल से राहत मांगी थी। बुधवार को भी सुप्रीम कोर्ट ने गोपाल अंसल को राहत देने से इंकार कर दिया था। हालांकि अब उन्हें 20 मार्च तक सरेंड करना है पहले उन्हें 9 मार्च तक करना था।

बुधवार को गोपाल अंसल की ओर से कहा गया था कि रामगोपाल की याचिका पर सुनवाई को होली की छुट्टियों के बाद रखा जाए और तब तक गोपाल अंसल को सेरेंडर करने का वक्त बढा दिया जाए क्योकि गोपाल अंसल को गुरुवार को सरेंडर करना है। सुनवाई के दौरान गोपाल अंसल की ओर से कहा गया कि हमारा सिनेमा बंद हो गया और मैं चैरिटी पर जी रहा हूं। मैं पहले भी बीमार था और जजमेंट के बाद बीमारी गंभीर हो गई है। यह गलत है कि उन्होंने ट्रायल कोर्ट में बीमारी की बात नहीं रखी। ट्रायल कोर्ट में भी उन्होंने बताया था कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और पीठ दर्द समेत कई बीमारियां हैं। मेरी तबियत सुशील अंसल से खराब है और मैं भी बुजुर्ग हूं। बता दें कि यह इस केस में उनकी पहली रिव्यू पिटीशन है। उन्होंने इसी की आधार बनाकर कहा कि, इसीलिए मैं मानवीय और कानूनी आधार पर कोर्ट से समानता के आधार पर राहत मांग रहा हूं।

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Web Title-SC dismisses Gopal Ansals plea, asks him to serve jail term
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