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10 साल की दुष्कर्म पीडि़ता को एक लाख रुपये देने का निर्देश

अदालत ने कहा कि पीडि़त को काउंसलिंग उसके घर पर दिया जाए, जब तक कि उसे अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं हो। अदालत ने पीडि़ता, नवजात बच्ची, पीडि़त के माता-पिता व उनके कार्यस्थल व निवास की पहचान को गुप्त रखने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि किसी भी तरह के उल्लंघन को अदालत की अवमानना मानकर कार्यवाही की जाएगी।

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Web Title-SC directs release of Rs 1 lakh to 10 year old rape victim
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