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DMRC मामले में SC ने स्वीकार की आरइन्फ्रा की याचिका

SC admits RInfra minor plea challenging HC order favouring DMRC - India News in Hindi

मुंबई। रिलायंस इंन्फ्रास्ट्रक्चर (आरइन्फ्रा) ने सोमवार को कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी अनुषंगी कंपनी द्वारा दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) से संबंधित दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई विशेष अवकाश याचिका (एसएलपी) स्वीकार कर ली है।

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में डीएमआरसी के विरुद्ध आरइन्फ्रा की अनुषंगी कंपनी के पक्ष में 5,800 करोड़ रुपये से अधिक के आर्बिट्रल अवार्ड को रद्द कर दिया था।

उच्च न्यायालय ने 2018 में डीएमआरसी को दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (डीएएमईपीएल) के सभी कर्ज दायित्व भुगतान का अधिग्रहण करने का निर्देश दिया था।

रिलायंस इंन्फ्रास्ट्रक्चर ने कहा था कि उच्च न्यायालय के आदेश से दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन का संचालन करने के लिए डीएएमईपीएल को कर्ज देने वाले 11 बैंकों को फायदा मिलेगा।

शीर्ष अदालत द्वारा एसएलपी को स्वीकार किया जाने का जिक्र करते हुए आरइन्फ्रा ने कहा कि डीएएमईपीएल की याचिका पर भी अंतरिम राहत के लिए डीएमआरसी को नोटिस जारी किया गया है, ताकि डीएमआरसी डीएएमईपीएल का कर्ज भुगतान जारी रख सके।

कंपनी ने कहा, ‘‘सर्वोच्च न्यायालय ने रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के स्पेशल एसपीवी (स्पेशल पर्पस वीकल) दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (डीएएमईपीएल) द्वारा दायर विशेष अवकाश याचिका स्वीकार कर ली है, जिसमें डीएमआरसी के खिलाफ डीएएमईपीएल के पक्ष में 5,800 करोड़ रुपये से अधिक के आर्बिट्रल अवार्ड को दिल्ली उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था।’’
(आईएएनएस)

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Web Title-SC admits RInfra minor plea challenging HC order favouring DMRC
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