नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने सोमवार को भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या (Vijay Mallya) की याचिका पर सुनवाई दो अगस्त तक के लिए टाल दी है। माल्या ने याचिका दायर कर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उसकी संपत्ति को जब्त करने पर रोक लगाने की मांग की है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
माल्या भारतीय बैंकों से लिए गए 9,000 करोड़ रुपये के ऋण को चुकाए बिना भारत से भाग गया था और वर्तमान में इंग्लैंड में प्रत्यर्पण संबंधी प्रक्रियाओं से गुजर रहा है।
माल्या ने आर्थिक भगोड़ा अपराधी (एफईओ) अधिनियम 2018 के तहत उसकी संपत्ति को जब्त करने के लिए ईडी के अधिकार-क्षेत्र को चुनौती दी है। माल्या ने यह नहीं बताया कि क्या उसने यह संपत्ति गलत तरीके से प्राप्त धन से अर्जित की है।
उसने तर्क दिया कि इन संपत्तियों का बैंक ऋण विवाद से कोई संबंध नहीं है।
मुंबई उच्च न्यायालय ने 11 जुलाई को माल्या की संपत्ति को जब्त किए जाने के संबंध में एक विशेष अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था।
विशेष अदालत ने जनवरी में माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया था और धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) से संबंधित मामलों में उसकी संपत्ति जब्त करने की कार्यवाही शुरू कर दी थी।
(आईएएनएस)
भाजपा केवल विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ही नहीं है बल्कि भारत की सबसे फ्यूचरिस्टिक पार्टी है : पीएम मोदी
खास खबर डॉट कॉम : टॉप हैडलाइंस
अब सावरकर के पोते ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी दी
Daily Horoscope