कोलकाता। करोड़ों रुपए के चिटफंड घोटाले (Saradha Scam) में कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त (Former Kolkata Police Chief) राजीव कुमार (Rajeev Kumar) को कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) ने मंगलवार को अग्रिम जमानत देते हुए कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है, जिसमें हिरासत में लेकर पूछताछ की जाए। न्यायमूर्ति एस मुंशी और न्यायमूर्ति एस दासगुप्ता की पीठ ने कहा कि अगर इस मामले के संबंध में कुमार को गिरफ्तार किया जाता है तो भी उन्हें 50-50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर सक्षम अदालत से जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा।
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पीठ ने कहा कि मामले की जांच कर रही सीबीआई के साथ कुमार ने सहयोग किया और यह ऐसा मामला नहीं है, जिसमें याचिकाकर्ता को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाए। पीठ ने कुमार को सीबीआई द्वारा 48 घंटे पहले नोटिस मिलने पर मामले में जांच अधिकारियों के समक्ष उपलब्ध रहने के निर्देश दिए। कुमार अभी पश्चिम बंगाल अपराध जांच विभाग (सीआईडी) के अतिरिक्त महानिदेशक हैं।
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