भोपाल। मालेगांव बम विस्फोट के मामले में मुंबई उच्च न्यायालय से जमानत
मिलने के बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को गुरूवार को भोपाल के केंद्रीय
कारागार से रिहा कर दिया गया।
भोपाल केंद्रीय जेल के जेलर दिनेश नारवाने ने बताया कि देवास मामले में
उन्हें पहले ही रिहा किया जा चुका था और मालेगांव मामले की सुनवाई मुंबई
उच्च न्यायालय में चल रही थी। उन्हें मुंबई भेजने की कोशिश चल रही थी, इसी
दौरान पांच लाख रूपये के मुचलके पर उन्हें वहां से जमानत मिल गई। वह यहां
न्यायिक हिरासत में थीं।
साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि वे कांग्रेस के षड़यंत्र का शिकार हुई हैं,
और कांग्रेस की वजह से ही उन्होंने नौ साल तक अन्याय सहा है। जेल से बाहर
आने के बाद साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि मैं अभी आरोपों से आधी ही मुक्त हो
पाई हूं, मानसिक रूप से मुक्त होना बाकी है।
स्तन कैंसर से पीडित प्रज्ञा ठाकुर का ढाई वर्ष से भोपाल के पंडित खुशीलाल
आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सा संस्थान में इलाज चल रहा है।
महाराष्ट्र के नाशिक जिले में मुंबई से 290 किलोमीटर दूर मालेगांव में 8
सितंबर 2008 को एक मस्जिद के पास किए गए बम विस्फोट में 6 लोगों की जान गई
थी और 100 लोग घायल हुए थे। जुमे की नमाज के समय किए गए इन विस्फोटों को
कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद नाम दिया था।
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