नई दिल्ली। तीन तलाक (Triple Talaq Bill) पर नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Govt) को बड़ी जीत मिली है। आखिरकार
मुस्लिम महिलाओं (Muslim Women) से एक साथ तीन तलाक (Triple Talaq) को अपराध करार देने वाला ऐतिहासिक
विधेयक राज्यसभा (Rajya Sabha) से भी पारित हो गया है। यह विधेयक लोकसभा से
पहले ही पारित हो चुका है। इसके साथ ही इस बिल के कानून बनने का रास्ता साफ
हो गया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद यह कानून के तौर पर लागू हो
जाएगा। उच्च सदन में इस बिल के पक्ष में 99 वोट पड़े, जबकि 84 सांसदों ने
इसके विरोध में मतदान किया। कई विपक्षी दल वोटिंग के समय सदन में मौजूद
नहीं रहे। बीएसपी, पीडीपी, टीआरएस, जेडीयू, एआईएडीएमके और टीडीपी जैसे कई
दलों के वोटिंग में हिस्सा न लेने के चलते सरकार को यह बिल पास कराने में
आसानी हुई। बिल की मंजूरी से विपक्ष की कमजोर रणनीति भी उजागर हुई। इस
विधेयक का तीखा विरोध करने वाली कांग्रेस कई अहम दलों को अपने साथ बनाए
रखने में असफल रही।
इससे पहले कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने
तीन तलाक पर बहस का जवाब देते हुए कहा कि हजारों साल पहले पैगंबर ने भी इस
पर सख्ती से पाबंदी लगाई थी और उनके जिस बंदे ने ऐसा किया, उससे कहा कि वह
अपनी पत्नी को वापस ले। यहां भी लोग कह रहे हैं कि तीन तलाक गलत है,
लेकिन...। आखिर यह लेकिन क्या है, इसका मतलब यह है कि तीन तलाक गलत है,
लेकिन सब कुछ ऐसे ही चलने दो।
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