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जिले के शिक्षकों के लिए शत-प्रतिशत आरक्षण से शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जा सकता: SC

Quality of education cannot be compromised by 100 percent reservation for district teachers: Supreme Court - India News in Hindi

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि एक ही जिले के शिक्षकों के पक्ष में शत-प्रतिशत आरक्षण देकर और मेधावी शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगाकर स्कूली बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जा सकता। शीर्ष अदालत ने राज्य के 13 अनुसूचित जिलों में जिला संवर्ग तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों में स्थानीय निवासियों के लिए 100 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए झारखंड द्वारा जारी 2016 की अधिसूचना को रद्द कर दिया।

जस्टिस एमआर शाह और बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा: "यदि अन्य क्षेत्रों (गैर-अनुसूचित क्षेत्रों / जिलों) से संबंधित उम्मीदवारों को शिक्षा प्रदान करने का अवसर दिया जाता है (जो अनुसूचित क्षेत्रों / जिलों से संबंधित उम्मीदवारों की तुलना में अधिक मेधावी हो सकते हैं) अनुसूचित क्षेत्रों के छात्रों के लिए यह अधिक लाभकारी होगा और उनकी शिक्षा की गुणवत्ता में निश्चित रूप से सुधार होगा। शिक्षकों के पक्ष में 100 प्रतिशत आरक्षण देकर स्कूल जाने वाले बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जा सकता है। "

पीठ ने अपने 107 पन्नों के फैसले में कहा कि संबंधित अनुसूचित क्षेत्र / जिलों (निवास के आधार पर आरक्षण) के स्थानीय निवासियों के लिए 100 प्रतिशत आरक्षण की अधिसूचना अनुच्छेद 16 (3) के साथ पढ़े गए अनुच्छेद 35 का उल्लंघन है।

शीर्ष अदालत का फैसला झारखंड और कुछ व्यक्तियों द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों के एक बैच पर आया, जिसने अधिसूचना को रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय ने अधिसूचना को असंवैधानिक ठहराते हुए उन जिलों के स्थानीय निवासियों से संबंधित अनुसूचित जिलों में विज्ञापन के अनुसार प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया।

--आईएएनएस

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Web Title-Quality of education cannot be compromised by 100 percent reservation for district teachers: Supreme Court
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