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PM की सुरक्षा में चूक: SC ने पंजाब हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया

PM security breach: SC directs Punjab HC Registrar General to preserve all records - India News in Hindi

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के संबंध में सभी रिकॉर्ड सुरक्षित और संरक्षित करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने पंजाब और केंद्र सरकार की ओर से पेश अधिवक्ताओं से कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे पर हुई चूक की जांच के लिए गठित समितियों से कहें कि वे सोमवार तक कोई कार्रवाई ना करे। इस मामले में सोमवार को आगे सुनवाई की जाएगी।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली के साथ ही प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, हम कुछ समय के लिए रजिस्ट्रार जनरल, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को प्रधानमंत्री के 5 जनवरी, 2022 को पंजाब के निर्धारित दौरे से संबंधित रिकॉर्ड को सुरक्षित और संरक्षित करने का निर्देश देना उचित समझते हैं।

इसके अलावा पीठ ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को पंजाब सरकार, उसकी पुलिस तथा केंद्रीय एजेंसियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया पंजाब दौरे से जुड़े सुरक्षा इंतजामों से संबंधित रिकॉर्ड तत्काल हासिल करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पंजाब, केंद्र और राज्य एजेंसियों को रजिस्ट्रार जनरल के साथ सहयोग करने और पूरे रिकॉर्ड तुरंत उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि चंडीगढ़ यूटी के पुलिस महानिदेशक और एनआईए का एक अधिकारी नोडल अधिकारी हो सकते हैं।

शीर्ष अदालत ने राज्य और केंद्रीय समितियों को सोमवार तक जांच करने से परहेज करने को भी कहा।

इसने पुलिस अधिकारियों, विशेष सुरक्षा समूह और किसी भी अन्य केंद्रीय/राज्य एजेंसियों सहित पंजाब सरकार को सहयोग करने और रिकॉर्ड हासिल करने और जब्त करने में आवश्यक सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया।

सुनवाई के दौरान, केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि कुछ एनआईए अधिकारी को साक्ष्य एकत्र करने और हासिल करने में अदालत के अधिकारी की सहायता करनी चाहिए, जिसमें राज्य में पीएम के आंदोलन के संबंध में वायरलेस संदेश शामिल हैं। उन्होंने दावा किया कि अदालत के अधिकारी को उन स्रोतों तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है जिनसे जानकारी की आवश्यकता है।

मेहता ने इस घटना को दुर्लभ से दुर्लभतम मुद्दा और संभावित सीमा पार आतंकवाद करार दिया।

दिल्ली स्थित याचिकाकर्ता लॉयर्स वॉयस का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने देश के पीएम की सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया और एसपीजी अधिनियम को देखने वाले पिछले शीर्ष अदालत के फैसले का हवाला दिया।

सिंह ने तर्क दिया कि घटना एक चुनावी राज्य में हुई और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार को इस घटना की जांच के लिए एक पैनल नियुक्त करने का कोई विशेष अधिकार नहीं है।

उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश, जिन्हें राज्य जांच पैनल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, का उल्लेख करते हुए, सिंह ने एक भर्ती घोटाले में एक जांच के संबंध में न्यायाधीश के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज करने वाले 2014 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया। उन्होंने शीर्ष अदालत से राज्य पैनल को मामले में आगे बढ़ने से रोकने का आग्रह किया और एनआईए की सहायता से सभी सबूत एकत्र करने के लिए एक जिला न्यायाधीश की मांग की और मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की।

मेहता इस याचिका के समर्थन में शीर्ष अदालत में पेश हुए।

शीर्ष अदालत ने कहा, हम रजिस्ट्रार जनरल, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को रिकॉर्ड को फिलहाल अपनी सुरक्षित हिरासत में रखने का निर्देश देते हैं।

याचिका में पंजाब में प्रधानमंत्री के सुरक्षा उल्लंघन की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। इसने जिला न्यायाधीश बठिंडा को प्रधानमंत्री के दौरे के संबंध में पंजाब पुलिस की आवाजाही और तैनाती से संबंधित सभी सामग्री एकत्र करने, संरक्षित करने और पेश करने और डीजीपी और पंजाब के मुख्य सचिव की जिम्मेदारी तय करने का निर्देश देने की मांग की।

मामले को आगे की सुनवाई के लिए 10 जनवरी को पोस्ट करते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा, रजिस्ट्री को इस आदेश की एक प्रति इलेक्ट्रॉनिक रूप से रजिस्ट्रार जनरल, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, पुलिस महानिदेशक, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, महानिदेशक, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और पंजाब राज्य के प्रमुख सचिव (गृह) को अग्रेषित करने का निर्देश दिया जाता है।

6 जनवरी को, गृह मंत्रालय ने चुनावी राज्य पंजाब में पीएम के फिरोजपुर दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था। एमएचए ने कहा है कि समिति में सुधीर कुमार सक्सेना, सचिव (सुरक्षा), कैबिनेट सचिवालय और बलबीर सिंह, संयुक्त निदेशक, आईबी के अलावा एस. सुरेश, आईजी, एसपीजी शामिल होंगे। (आईएएनएस)

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