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पुराने बिलों को कराएं 30 जून तक जमा, नहीं लगेगी पेनल्टी और ब्याज

Old bills to be deposited till June 30, penalties and interest will not deposite - Jaipur News in Hindi

जयपुर। यदि प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं के पानी के पुराने बिल यानी 31 दिसंबर तक के बिल बकाया है तो वे 30 जून तक एकमुश्त जमा कराकर पेनल्टी और ब्याज से बच सकते हैं। जलदाय मंत्री सुरेंद्र गोयल ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि नगरीय एवं ग्रामीण पेयजल योजनाओं के घरेलू उपभोक्ताओं के 31 दिसंबर 2016 तक के बकाया पानी के बिलों को 30 जून तक एकमुश्त जमा कराने पर पर कोई ब्याज या पेनल्टी नहीं लगेगी। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से न केवल उपभोक्ताओं का भी भार हल्का होगा और विभाग के राजस्व मंे भी वृद्धि होगी।

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Web Title-Old bills to be deposited till June 30, penalties and interest will not deposite
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