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गुजरात सरकार ने ट्रैफिक नियमों में किया बदलाव, नितिन गडकरी ने दिया बड़ा बयान, जानिए क्या कहा

Nitin Gadkari Says No Problem With States Reducing Traffic Fine Day After Gujarats Announcement - India News in Hindi

नई दिल्ली। देश में 1 सितंबर से नए मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) लागू होने के बाद ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules) का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस एक्ट के लागू होने के बाद से देश के अलग-अलग राज्यों से ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) द्वारा भारी-भरकम चालान वसूले जाने की खबरें लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। वहीं इस कानून को लेकर मोदी सरकार और बीजेपी शासित राज्य आमने-सामने आए गए हैं।

केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए यातायात कानून में गुजरात सरकार ने संशोधन कर जुर्माने की राशि घटा दी। उधर, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि कोई भी राज्य ‘मोटर व्हीकल संशोधन एक्ट’ में बदलाव नही कर सकता है। नितिन गडकरी ने कहा, मैंने राज्यों से जानकारी ली है। अभी तक कोई भी ऐसा राज्य नहीं है, जिसने कहा हो कि इस कानून को लागू नहीं करेंगे। कोई भी राज्य इस कानून से बाहर नहीं जा सकता।

गडकरी के इस बयान और गुजरात सरकार द्वारा यातायात नियमों में किए गए बदलाव से साफ जाहिर होता है कि मोदी सरकार के फैसले से खुद बीजेपी की सरकारें ही समत नहीं हैं। खबरों के मुताबिक, अब तक सिर्फ 9 राज्यों में ही इस नए यातायात नियम को लागू किया गया है।

केंद्रीय परिवहन मंत्री गडकरी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब गुजरात की बीजेपी सरकार ने जुर्माने की राशि घटाने का ऐलान किया है। मंगलवार को रूपाणी सरकार ने खास तौर पर दोपहिया और कृषि के काम में लगे वाहनों को जुर्माने में खासी छूट देने का ऐलान किया। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हमारी सरकार ने नए यातायात नियमों की धारा 50 में बदलाव किया है और जुर्माने की राशि को कम कर दिया गया है।

गुजरात में नए यातायात नियमों में किए गए बदलाव के अनुसार, अब हेलमेट नहीं पहनने पर जुर्माने की राशि को 1000 रुपये से घटाकर 500 रुपये कर दिया गया है। सीट बेल्ट नहीं लगाने पर जुर्माना 1000 रुपये से घटाकर 500 रुपये कर दिया गया है। वहीं बिना ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने पर नए नियम के तहत 5000 रुपये जुर्माना है। गुजरात में बिना ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने पर दो पहिया वाहन चालकों को 2 हजार रुपये और बाकी वाहन को 3 हजार रुपये अब जुर्माना देना होगा।

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Web Title-Nitin Gadkari Says No Problem With States Reducing Traffic Fine Day After Gujarats Announcement
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