नई दिल्ली । एनआईए की एक विशेष अदालत ने बुधवार को आतंकी फंडिंग मामले में दोषी कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को उम्रकैद की सजा सुनाई। विशेष एनआईए न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने सजा की घोषणा की। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
सजा से पहले की दलीलों में मलिक ने अदालत से कहा कि अगर खुफिया एजेंसियां आतंकवाद से जुड़ी किसी भी गतिविधि को साबित करती हैं तो वह फांसी को स्वीकार करेंगे।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने इस बीच अदालत को बताया कि मलिक घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए जिम्मेदार हैं। एजेंसी ने मलिक के लिए मौत की सजा का तर्क दिया था।
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