नई दिल्ली। गंगा मया को गंंदा करनेेे वालों की अब खैर नहीं। अब गंगा में
कचरा फेंकने पर आपको 50,000 रुपए का जुर्माना देना पड सकता है। गंगा नदी के
आसपास डिवेलपमेंट के काम को लेकर नैशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का बड़ा फैसला
आया है। एनजीटी ने नदी के आसपास के 100 मीटर के दायरे को नो डिवेलपमेंट जोन
घोषित कर दिया गया है, यानी इसके आसपास कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा
सकता। यह फैसला हरिद्वार से उन्नाव के बीच के जोन के लिए है।
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एनजीटी
का कहना है कि हरिद्वार से उन्नाव के बीच बह रही गंगा के आसपास के 500
मीटर के दायरे में किसी तरह का कचरा नहीं फेंका जाना चाहिए। यहां बह रही
गंगा में कचरा फेंकने वालों पर जुर्माना लगाए जाने का निर्देश जारी किया
है। गंगा में कचरा फेंक उसे दूषित करने वालों पर 50,000 रुपये का जुर्माना
लगाया जाएगा।
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